रिश्वतखोरी पर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता को 2 साल का कठोर कारावास

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शिमला – जसपाल ठाकुर

रिश्वतखोरी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता धनी राम बरागटा को दोषी पाया है।

अदालत ने दोषी को 2 साल कठोर कारावास के अलावा 10 हजार का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

2012 में प्रोटॉन इंफ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के फील्ड प्रतिनिधि ने स्टेट विजिलेंस एंटी क्रप्शन ब्यूरो को एक शिकायत सौंपी थी।

इसके मुताबिक चौपाल क्षेत्र में भारती एयरटेल टावर लगाया जाना है, लेकिन जी द्वारा एस्टीमेट की एवज में 25 हजार की मांग की जा रही है।

इसके बाद विजिलेंस ने 30 अप्रैल 2012 को मामला दर्ज किया था। जिला न्यायवादी संदीप अत्री द्वारा स्टेट विजिलेंस एंटी क्रप्शन ब्यूरो के केस की पैरवी की गई।

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