राहुल गांधी को दो साल की सजा, मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

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व्यूरो रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया और उन्हें दो साल की सजा सुनाई। हालांकि उन्हें फैसले के तुरंत बाद जमानत भी मिल गई।

केस मानहानि से जुड़ा हुआ था। राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, जिसके खिलाफ राहुल पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था।

मामला वर्ष 2019 का है, जब राहुल गांधी ने कर्नाटक की रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

कांग्रेस नेता के इस बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज करवाया था, जिस पर चार साल बाद फैसला हुआ और सूरत की अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था। मैंने जो बोला वह नेता के तौर पर बोला। इस दौरान राहुल के वकील ने कहा कि इस बयान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

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