नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

मंडी – अजय सूर्या

माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनाँक 17.02.2022 को मा०मु०आ० ० राज कुमार हाजिर थाना आया और अपने साथ पीडिता की माता के ब्यान पर अभियोग पंजीकृत किया कि वह छतीसगढ़ के रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिला के गाँव भौर में ईंट के भठे पर महेनत मजदूरी का काम करते हैं व वहीं अपने कवाटर रिहायशी ईंट ढारा में अपने पति व दो बचों के साथ में रहती हैं।

पीडिता की माता ने अपनी शिकायत पत्र में यह भी ब्यान किया की दिनाँक 16.02.2022 को करीब 4:30 बजे उसकी बेटी (पीडिता) आयु 6 वर्ष की रोती हुई उसके पास आई और मुझसे कहने लगी कि एक अंकल ने मुझे पैसे देकर अपने पास बुलाया और मुझे गोदी में उठा कर ले गया और पीडिता के साथ दुष्कर्म किया।

माता के पूछने पर पीडिता ने दोषी (27 वर्ष) निवासी उतर प्रदेश जो की वहीँ रिहायशी ईंट ढारा में ही रहता था की तरफ इशारा करके बताया की उसने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस थाना सुंदरनगर में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 24/2022 दिनाँक 17.02.2022 दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था I

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी श्री नितिन शर्मा द्वारा की गयी।

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹1,00,000/- जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की में अदालत ने दोषी को 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

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