छोटे भाई की हत्या में दोषी टेकजंग को उम्रकैद, 1.10 लाख जुर्माना

--Advertisement--

Image

हमीरपुर – अनिल कपलेश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सगे भाई की हत्या करने के एक दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत दोषी पाए जाने पर नेपाली मूल के व्यक्ति को यह सजा सुनाई गई है।

उम्रकैद के साथ एक लाख 10 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर डेढ़ साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दो अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिए जाने पर सजा सुनाई गई है।

आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए व्यक्ति को उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई, जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत पांच साल कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने सजा का ऐलान किया। अदालत ने आरोपी व्यक्ति टेकजंग पुत्र धन बहादुर गुरंग निवासी ग्राम धरा पानी, डाकघर होलेरी तहसील एवं जिला रोलपा (नेपाल), वर्तमान में गांव एवं डाकघर भटेरा को दोषी ठहराया है।

जानकारी के मुताबिक 23 मार्च 2020 को सुबह लगभग पांच बजे स्थान भटेरा (सुजानपुर) में आरोपी टेक जंग ने अपने सगे छोटे भाई की धारदार हथियार व गंडासा से जानबूझकर हत्या कर दी थी।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

ब्रेकिंग: मनाली में CBI की बड़ी कार्रवाई, सेना का असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर ₹93 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

हिमखबर डेस्क केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा...

भाजपा के झूठे प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देगी कांग्रेस, 2027 में और कम हो जाएंगे BJP विधायक

हिमखबर डेस्क एक दिवसीय दिल्ली दौरे से हिमाचल लौटे प्रदेश...

बरोटीवाला में शराब की 530 पेटियाें से लदा ट्रक पकड़ा, नहीं मिला परमिट…चालक हिरासत में

बद्दी - रजनीश ठाकुर औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला में शराब माफिया...