ग्राम पंचायत प्रधान कथेट पंचायत की बैठकों- सभाओं से अनुपस्थिति के चलते निष्कासित

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उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जारी किए आदेश

सिहुंता – अनिल संबियाल

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने विकासखंड भटियात के अंतर्गत प्रधान ग्राम पंचायत कथेट को ग्राम पंचायत की आधी बैठकों- सभाओं से अनुपस्थिति के चलते हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि खंड विकास अधिकारी भटियात से इस संदर्भ में 23 मार्च 2024 को  प्राप्त हुई जांच रिपोर्ट के अवलोकन तथा 23 अप्रैल 2024 को जारी कारण बताओं नोटिस के तहत उनके उत्तर को  संतोषजनक व तथ्यों के विपरीत पाया गया तथा उन्हें प्रधान पद से निलंबित किया गया।

इसके पश्चात उप मंडल अधिकारी नागरिक भटियात द्वारा की गई जांच में उपरोक्त आरोप सिद्ध हुए तथा पंचायती राज वित्त नियम के तहत कैश बुक, भुगतान आदेश को हस्ताक्षरित न करना एवं विविध राशि  की अदायगी न करने के आरोप सिद्ध पाए गए।

उपायुक्त ने प्रधान ग्राम पंचायत कथेट मधुबाला को प्रधान पद से तत्काल निष्कासित करने के आदेश सहित उन्हें प्रधान ग्राम पंचायत की मोहर तथा ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, चल-अचल संपत्ति होने की अवस्था में तुरंत संबंधित पंचायत सचिव को सौंपने के भी आदेश दिए गए हैं।

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