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शिमला – नितिश पठानियां 

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन और पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की अतिरिक्त किस्त जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

प्रदेश वित्त विभाग की ओर से बुधवार को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। यह किस्त वर्ष 2016 से पहले और 2016 के बाद के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को इसी महीने जारी की जाएगी।

वहीं, जिन पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनभोगियों की मृत्यु हो गई है और उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद हो गई ह। ऐसे मामलों में पेंशन, पारिवारिक पेंशन के संशोधन के कारण जीवन भर का पूरा बकाया नामित व्यक्ति को इन आदेशों के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

वहीं, किसी भी स्थिति में यदि पेंशन की शेष बकाया राशि 5, 000 रुपये से कम है तो इस राशि का अंतिम किस्त के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

सभी पेंशन संवितरण प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन की कोई भी अतिरिक्त राशि, यदि वसूली योग्य है तो उन्हें भुगतान की जा रही बकाया राशि से समायोजित की जाएगा और केवल शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

यह सभी पेंशन संवितरण प्राधिकारियों (पीडीए) की जिम्मेदारी होगी कि मार्च 2024 के महीने में पेंशनरों को इसका हर तरह से भुगतान किया जाए।

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