
शिमला – जसपाल ठाकुर
प्रदेश भर में सिगरेट के ऐसे पैकेट जिन पर प्लास्टिक होगी, अब चालान के दायरे में हैं। इन पैकेट को बेचने पर पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर तय किए गए नए नियम लागू होते ही अब सिगरेट के पैकेट प्रतिबंधि के दायरे में हैं।
हालांकि सिगरेट बेचने को लेकर किसी तरह की रोक नहीं लगी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरे प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक के नए नियमों में दबिश अभियान शुरू कर दिया है और इसकी जद में अब सिगरेट विक्रेता भी आएंगे।
सिगरेट के अलावा जिन अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा है उनमें प्लास्टिक वाली इयरबड्स, बैलून प्लास्टिक स्टिक्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, प्लेट, कप, ग्लासेज, चम्मच, स्ट्रा, ट्रे और प्लास्टिक बैनर के चालान काटे जाएंगे।
