अगर आप जानते होंगे इन कानूनी अधिकारों को तो नहीं कर सकता है कोई आपका शोषण!

--Advertisement--

Image

व्यूरो, रिपोर्ट

हमारे देश के अधिकतर लोग कानून के बारे में बहुत कम जानते हैं और कानून के जानकार हमेशा लोगों में जानकारी अभाव होने के कारण उनका शोषण करते हैं यदि आप IPC की धाराएं जो रोजमर्रा के जीवन में काम आती है, अगर आप इनके बारे में जान जाएं तो कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता तो आइए जानते हैं IPC में इन धाराओं का मतलब :-

धारा 307 = हत्या की कोशिश
धारा 302 = हत्या का दंड
धारा 376 = बलात्कार
धारा 395 = डकैती
धारा 377 = अप्राकृतिक कृत्य
धारा 396 = डकैती के दौरान हत्या
धारा 120 = षडयंत्र रचना
धारा 365 = अपहरण
धारा 201 = सबूत मिटाना
धारा 34 = सामान आशय
धारा 412 = छीनाझपटी
धारा 378 = चोरी
धारा 141 = विधिविरुद्ध जमाव
धारा 191 = मिथ्यासाक्ष्य देना
धारा 300 = हत्या करना
धारा 309 = आत्महत्या की कोशिश
धारा 310 = ठगी करना
धारा 312 = गर्भपात करना
धारा 351 = हमला करना
धारा 354 = स्त्री लज्जाभंग
धारा 362 = अपहरण
धारा 415 = छल करना
धारा 445 = गृहभेदंन
धारा 494 = पति/पत्नी के जीवनकाल में पुनःविवाह0
धारा 499 = मानहानि
धारा 511 = आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।

हमारेे देश में कानूनन कुछ ऐसी हकीक़तें है, जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम अपने अधिकार से मेहरूम रह जाते है।

तो चलिए ऐसे ही कुछ पांच रोचक फैक्ट्स की जानकारी आपको देते है, जो जीवन में कभी भी उपयोगी हो सकती है।

(1) शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती-
कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो. अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत (मामला) दर्ज की जा सकती है। इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है.

(2.) सिलेंडर फटने से जान-माल के नुकसान पर 40 लाख रूपये तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते है-         पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान-माल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते है। आपको बता दे कि गैस कंपनी से 40 लाख रूपये तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है। अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। दोषी पाये जाने पर गैस कंपनी का लायसेंस रद्द हो सकता है.

(3) कोई भी हॉटेल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो                                                                          आप फ्री में पानी पी सकते है और वाश रूम इस्तमाल कर सकते हैं। इंडियन सीरीज एक्ट, 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी हॉटेल में जाकर पानी मांगकर पी सकते है और उस हॉटल का वाश रूम भी इस्तमाल कर सकते हैं। हॉटेल छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नहीं सकते। अगर हॉटेल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वाश रूम इस्तमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कारवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत से उस हॉटेल का लायसेंस रद्द हो सकता है।

(4) गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता-
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक़ गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मालिक को पहले तीन महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोज़गार संघटना में शिकायत कराई जा सकती है. इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है।

(5)- पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता                                                आईपीसी के सेक्शन 166ए के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इंकार नही कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर वो पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी गवानी पड़ सकती है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा में जंगली जानवरों का कहर, 31 मेमनों को उतारा मौत के घाट; चरवाहों पर टूटा दुखों का पहाड़

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर...

सुबह कमरे से नहीं निकला राहुल… जब दरवाजा खोला तो मंजर देख कांप गई रूह

हिमखबर डेस्क  पुलिस थाना भराड़ी के अंतर्गत आने वाली ग्राम...

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में धनराशि स्वीकृत

हिमखबर डेस्क  केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मन्त्री कमलेश पासवान ने...

पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत, 10 रुपए घटी एक्साइज ड्यूटी

हिमखबर डेस्क  अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में...