धर्मशाला, 03 मार्च – हिमखबर डेस्क
जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चिराग भागू सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में 14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में बैंक से संबंधित श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाऊस के, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामले सुने जाएँगे। यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पहले संबधित व्यक्ति या विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है।
- अधिक जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति-विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01892-222370 के सम्बन्धित अतिरिक्त उपमंडलीय विधिक सेवा समिति के दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- उन्होंने बताया कि उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला के दूरभाष नम्बर 01892-222018,
- कांगड़ा के दूरभाष नम्बर 01892-264808,
- देहरा के दूरभाष नम्बर 01970-233599,
- पालमपुर के दूरभाष नम्बर 01894-231614,
- नूरपुर के दूरभाष नम्बर 01893-220770,
- बैजनाथ के दूरभाष नम्बर 01894-262477,
- ज्वाली के दूरभाष नम्बर 01893-264307
- और इंदौरा के दूरभाष नम्बर 01893-241210 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है या हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 15100 पर काॅल कर सकता है।

