प्रदेश हाईकोर्ट में 16 जनवरी से 25 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश

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शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट 16 जनवरी से 25 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश के लिए बंद रहेगा। अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों को तैनात किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शीतकालीन अवकाश के दौरान सिर्फ छह दिन अदालत लगेगी।

न्यायाधीश सुशील कुकरेजा 20 और 27 जनवरी को अदालत लगाएंगे। इसी तरह तीन फरवरी और 10 फरवरी को वीरेंद्र सिंह तथा 17 फरवरी और 24 फरवरी को सत्येन वैद्य की अदालत लगेगी। यदि इन तारीखों में सार्वजनिक अवकाश रहता है तो अवकाश से पहले वाले दिन अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई की जाएगी।

यदि कोई ऐसा अति आवश्यक मामला हो जिसके लिए इन तारीखों का इंतजार नहीं किया जा सकता है, तो उस स्थिति में संबंधित न्यायाधीश के घर या कार्यालय में पेश किया जाएगा।

3 मार्च को होगी जंगी-थोपन प्रोजेक्ट मामले की सुनवाई

वहीं,  प्रदेश हाईकोर्ट में जंगी-थोपन मामले की सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की है। अदालत ने अदाणी समूह और राज्य सरकार की दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ निर्धारित की है। किन्नौर जिले की जंगी-थोपन-पोवारी जल विद्युत परियोजना शुरू से ही विवादों में रही है।

विदेशी कंपनी ब्रेकल के बाद अदाणी समूह भी इस परियोजना को नहीं बनाना चाहता है। 960 मेगावाट के महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ब्रेकल को वर्ष 2007 में आवंटित किया गया। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और अपफ्रंट राशि जमा नहीं करवाई।

इसके बाद यह प्रोजेक्ट अदाणी कंपनी को दिया गया। समूह ने प्रीमियम के तौर पर 280.06 करोड़ जमा किए। बाद में इस परियोजना के टेंडर को रद्द कर दिया गया। ब्रेकल कंपनी ने हिमाचल सरकार से पत्राचार किया और अगस्त 2013 को अदानी समूह के पार्टनर के तौर पर 280.06 करोड़ को ब्याज सहित वापस करने के लिए आग्रह किया।

अक्तूबर 2017 में कैबिनेट मीटिंग में वीरभद्र सिंह सरकार ने फैसला लिया था कि अदाणी समूह को पावर प्रोजेक्ट की 280 करोड़ की अपफ्रंट मनी वापस की जाएगी, लेकिन 5 दिसंबर, 2017 को सरकार ने अदाणी ग्रुप पर दिखाई गई 280 करोड़ रुपये की मेहरबानी वाला फैसला वापस ले लिया।

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