हिमाचल में जमीन दान करने वालों को आसानी से मिलेगी नौकरी

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मल्टी टास्क वर्कर के 8000 पदों के लिए भर्ती पॉलिसी बदली,जमीन दान करने वालों को अब तीन की जगह मिलेंगे पांच नंबर,स्कूल से दूरी के अंक भी बदले, चार किलोमीटर से ज्यादा पर कोई अंक नहीं,भर्ती की अधिसूचना जारी, आधे पद करुणामूलक आधार पर भरे जाएंगे|

शिमला- जसपाल ठाकुर

हिमाचल में शिक्षा विभाग की पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी फिर बदल गई है। शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के पात्रता अंकों में बदलाव किया गया है। स्कूल के लिए जमीन दान करने वालों को अब तीन की जगह पांच अंक मिलेंगे, जबकि स्कूल से घर की दूरी के नंबर भी बदले गए हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने संशोधित पॉलिसी की अधिसूचा जारी की है।

इसके साथ ही अब 8000 पदों पर मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती शुरू हो जाएगी। इस भर्ती के लिए आधे पद करुणामूलक जैसे आवेदकों को दिए जाने हैं। बाकी पद एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सीधी भर्ती से भरेगी। पॉलिसी में अब दो बदलाव हुए हैं। अब स्कूल से जमीन दान करने वाले परिवार से यदि कोई आवेदक है तो उसे प्राथमिकता देने के लिए तीन के बजाए पांच नंबर दिए जाएंगे।

कुल 30 अंकों में ये तीन नंबर स्कूल से घर की दूरी में से लिए गए हैं। स्कूल से डेढ़ किलोमीटर दायरे में यदि घर हो, तो आवेदक को सबसे ज्यादा आठ नंबर मिलेंगे। पहले इसके 10 अंक थे। दो किलोमीटर पर छह, तीन किलोमीटर पर चार और चार किलोमीटर पर अब दो अंक मिलेंगे। चार किलोमीटर से बाहर पर जीरो अंक होंगे।

शैक्षणिक योग्यता में पांचवीं पास को पांच और आठवीं पास को आठ अंक मिलेंगे। विधवा, एकल नारी या अपंग को तीन अंक, एससी, एससी और ओबीसी, बीपीएल को भी तीन अंक, जिस परिवार से कोई सरकारी नौकरी में न हो, उसे भी तीन अंक दिए जाएंगे। इस पॉलिसी से अब 8000 पदों पर भर्ती शुरू होगी। इनमें से आधे पद करुणामूलक जैसे आवेदकों को दिए जाएंगे, जिसमें रूल 18 के तहत सीधे मुख्यमंत्री नियुक्ति दे सकते हैं। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने पॉलिसी में संशोधन की पुष्टि की है।

पंचायत सचिव ही देंगे दूरी प्रमाण पत्र

संशोधित पॉलिसी में भी यही प्रावधान रखा गया है कि घर से स्कूल की दूरी का प्रमाण पत्र पंचायत सेके्रटरी ही देंगे। इस बारे में पंचायती राज विभाग के निदेशक ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने इनकार का पत्र प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को लिखा था,लेकिन सरकार ने उसे रिकार्ड पर नहीं लिया है। संशोधित पॉलिसी में भी पंचायत सचिव को ही प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत किया गया है। वे इसके लिए अपने यहां तकनीकी सहायकों की मदद ले सकते हैं।

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