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शिमला – नितिश पठानियां

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हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी कर रहे अधिकारी पोस्टिंग वाली जगह अपने व परिवार के किसी सदस्य के नाम जमीन व भवन जैसी अचल संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे।

जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उन्हें पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पिछली पोस्टिंग वाले अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि व भवन को अपने एवं उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने गुरुवार को इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार के कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को इन आदेशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है।

सुक्खू सरकार ने अधिकारियों के लिए अचल संपत्ति खरीदने के पुराने नियमों को बहाल करते हुए इस नई व्यवस्था का प्रावधान किया है।

नई व्यवस्था के तहत अधिकारी को अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पोस्टिंग वाले क्षेत्र में भूमि, भवन-अचल संपत्ति खरीदने पर रोक रहेगी।

सुक्खू सरकार ने इसके लिए पूर्व वीरभद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द किया है। वहीं 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल कर दिया है।

दरअसल 15 फरवरी 2016 को जब सूबे में कांग्रेस की वीरभद्र सिंह की सरकार थी। तब कार्मिक विभाग ने निर्देश जारी किए थे कि सरकार की पूर्व अनुमति के साथ सरकारी अधिकारी स्वयं के नाम पर या उनके परिवार किसी सदस्य के नाम पर उनकी पोस्टिंग के अधिकार क्षेत्र में भूमि खरीद सकते थे।

सुक्खू सरकार ने अब इन निर्देशों को वापस लेकर 1996, 1997 और 2012 के निर्देशों को बहाल किया गया है, जिनमें अधिकारी तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं।

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