सिंगल यूज प्लास्टिक का एक जुलाई के बाद उपयोग होगा प्रतिबंधित, उल्लंघन पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत होगी कार्रवाई —उपायुक्त डीसी राणा

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चम्बा- भूषण गुरुंग

उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि 1 जुलाई 2022 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग ,निर्माण, आयात , वितरण, बिक्री और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने  अधिसूचना जारी की है।

उन्होंने बताया कि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा नियंत्रण अधिनियम के तहत सूचीबद्ध सामग्री से निर्मित होने वाली प्लास्टिक से बनी कटलरी  वस्तुएं भोजन परोसने और खाने के उपयोग में लाई जाने वाले चम्मच, कटोरी,  कांटे ,चाकू और स्ट्रा के किसी भी प्रारूप को बेचने और उपयोग करने की मनाही होगी ।

उन्होंने यह भी बताया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के अंतर्गत विस्तारित पॉलिस्टीरीन और पॉलिस्टीरीन  से संबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं में एयर बर्ड्स, गुब्बारों इत्यादि के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की डंडिया प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम की डंडिया और सजावट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री सहित प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू ,स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बों को पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट,100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर व स्टिरर के उपयोग ,निर्माण, आयात , वितरण, बिक्री और भंडारण कोपूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

इसके अलावा 120 माइक्रोन की मोटाई से कम प्लास्टिक से बने कैरी बैग और 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से  गैर बुना कैरी बैग का उपयोग, बिक्री  और भंडारण भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

नियमों के उल्लंघन की अवस्था में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। I इसके साथ साथ सामान  की जब्ती, पर्यावरण मुआवजे  की वसूली, उद्योग व वाणिज्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों के संचालन को बंद करने भी प्रावधान रखा गया ।

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