बड़ी खबर: शाहपुर भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मंत्री सरवीण चौधरी व राष्ट्रीय राजमार्ग ऑथोरिटी को दिया नोटिस

--Advertisement--

Image

शिमला – जसपाल ठाकुर

उच्च न्यायालय ने शाहपुर नगर में ट्रक ले-वे बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने की आपत्ति को लेकर दायर याचिका में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, भारत सरकार के परिवहन व पर्यावरण मंत्रालय तथा नेशनल हाई-वे अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मेघनाथ शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री के कहने पर कानून के विपरीत जाकर शहर के व्यवसायिक एवं आवासीय क्षेत्र में ट्रक ले-वे बनाया जा रहा है।

जबकि भारतीय रोड कांग्रेश के नियमों के अनुसार ट्रक ले-वे दो जिला की सीमा क्षेत्र या जहां पर ट्रक खड़े होने पारंपारिक स्थान है या जहां नाके लगाए जाते हैं उन स्थानों पर ट्रक ले-वे बनाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता के अनुसार ट्रक ले वे बनाने के लिए धरमन क्षेत्र में ट्रक यूनियन के समीप सरकारी भूमि उपलब्ध है। इसी जगह पर एसडीएम शाहपुर ने ट्रक ले वे बनाने का प्रस्ताव दिया था। आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त मंत्री के हस्तक्षेप के चलते उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार इस भूमि के अधिग्रहण होने पर उपरोक्त मंत्री की भूमि की व्यवसायिक कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए ट्रक ले-वे इस स्थान पर बनाया जा रहा है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा एयरपोर्ट: एयरोसिटी प्रभावितों को कितना मिलेगा मुआवजा? CM के समक्ष पहुंचा मामला

हिमखबर डेस्क  कांगड़ा जिला में गगल एयरपोर्ट के समीप प्रस्तावित...

लोकतंत्र की अनूठी मिसाल, सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनी गई एक और पंचायत

हिमखबर डेस्क  जिला सिरमौर में पंचायत चुनावों को लेकर भाईचारे...

हिमाचल में भाजपा ने उतारे जिला परिषद प्रत्याशी, किस वार्ड से किसे उतारा मैदान में? पूरी सूची

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी...