प्रदेश सरकार को उच्‍च न्‍यायालय के आदेश,जेलों में भरे जाएं 178 खाली पड़े पद

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शिमला – जसपाल ठाकुर

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जेलों में विभिन्न श्रेणियों के 178 खाली पड़े पदों को भरने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह एक महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।

खंडपीठ ने नालागढ़ स्थित किशनपुरा में नव निर्मित जेल की सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए धन की कमी आड़े न आए।

खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए है कि वह अदालत के पिछले आदेशों की अनुपालना के लिए जरूरी कदम उठाए। अदालत ने सेंट्रल जेल कंडा में एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने के आदेश पारित किए थे ताकि महिला कैदियों की हर सप्ताह चिकित्सा हो सके।

कैदियों द्वारा निर्मित उत्पाद की बिक्री पर कर में छूट देने के लिए राज्य सरकार को विचार करने के आदेश दिए गए थे। खंडपीठ ने न्यायालय परिसर व जिलाधीश कार्यालय में कैदियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए आउटलेट प्रदान किये जाने के भी आदेश दिए थे।

माडल जेल कंडा में वेंडिंग मशीन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन की सुविधा प्रदान करने पर भी विचार करने को कहा गया था। राज्य की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों के मनोरंजन और खेल गतिविधियां के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराने पर विचार करने के आदेश दिए गए थे।

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