चंबा मारपीट प्रकरण के सभी आरोपी रिहा, अदालत से सर्शत जमानत, पुलिस के बुलाने पर आना पड़ेगा थाने

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चम्बा – भूषण गुरुंग

जिला के ऐतिहासिक चामुंडा मंदिर क्षेत्र में दो गुटों में मारपीट मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सोमवार को दोबारा अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने आरोपियों की सशर्त जमानत दे दी गई है। इसके बाद सभी को रिहा कर दिया है।

अदालत ने आरोपियों को जमानत इस सख्त शर्त के साथ दी है कि जब भी पुलिस जांच के लिए बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साथ ही पुलिस जांच में पूरा सहयोग करना होगा। इसके अलावा अदालत ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि भविष्य में कोई भी आरोपी किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। अन्यथा जमानत रद्द की जा सकती है।

पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से कड़ी पूछताछ की और कई महत्त्वपूर्ण साक्ष्य कब्जे में लिए। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि यह मारपीट कालेज समय के दौरान हुए आपसी विवाद का परिणाम थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक व्यक्ति की संलिप्तता नहीं पाए जाने पर उसे पहले ही नोटिस देकर छोड़ दिया था।

रिमांड अवधि में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर मारपीट में इस्तेमाल हॉकी और बेसबाल स्टिक बरामद की हैं। पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े महत्त्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज, फोटो और डिजिटल एविडेंस भी कब्जे में ले लिए हैं, जिन्हें अब तकनीकी रूप से खंगाला जा रहा है।

डीएसपी चंबा रंजन शर्मा के बोल 

डीएसपी चंबा रंजन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज एकत्रित किए हैं। साथ ही इलाके के लोगों से पूछताछ की जा रही है।

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