कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए टोल-फ्री नंबर शुरू

--Advertisement--

नंबर डायल कर घर बैठे ले सकते हैं कानूनी सलाह

मंडी, 30 अगस्त – अजय सूर्या

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से टोल-फ्री नम्बर 15100 शुरू किया है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है जो कानूनी जानकारी, सहायता या मार्गदर्शन महसूस करते हैं। इस नम्बर पर कॉल करके जो किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या का सामना कर रहे हैं, घर बैठे कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कायस्थ ने बताया कि टोल-फ्री नम्बर डायल कर समाज के कमजोर, वंचित और असहाय वर्ग के जरूरतमंद लोग कानूनी सलाह अब आसानी से मिल सकेगी।

उन्होंने बताया  कि टोल-फ्री नंबर पर मुफ्त कानूनी सलाह और मार्गदर्शन, मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली कानूनी सेवाओं और विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी टोल-फ्री नम्बर पर 24 घंटे  उपलब्ध है और भारत के किसी भी हिस्से से फोन करके सहायता ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि नालसा का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को न्याय पहुंचाना है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

विदेश जाना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई पासपोर्ट की आवेदन फीस, री-इश्यू करवाना भी महंगा

हिमखबर डेस्क विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ा...

Teacher Eligibility Test: हिमाचल में शिक्षकों को 31 अगस्त से पहले पास करना होगा TET

हिमखबर डेस्क हिमाचल सरकार ने इन सर्विस टीचर्स के लिए शिक्षक...

टांडा मेडिकल कॉलेज का पानी पीने लायक नहीं

हिमखबर डेस्क डाक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा...