
नाहन, 30 अगस्त
सरकारी वाहन पर लालबत्ती व फ्लैशर के दुरुपयोग पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अतिरिक्त उपायुक्त को अदालत में तलब किया है। इस बारे अदालत ने पांच पन्नों का समन जारी कर 3 सितंबर को व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
हाल ही में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज द्वारा पांवटा साहिब में वाहनों की जांच की जा रही थी। सिरमौर के अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) भी सरकारी वाहन (HP18-0001) में मौके पर पहुंच गए। सरकारी वाहन पर रैड ब्लू एंड व्हाइट लाइट (फ्लैशर) फंक्शनल था।
हालांकि, 19 अगस्त को मौके पर ही अतिरिक्त उपायुक्त ने कारण को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने ये तर्क दिया था कि आपदा प्रबंधन के नाते इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टी कलर फ्लैशर के इस्तेमाल की अधिसूचना को अदालत में पेश करने को कहा गया।
गौरतलब है कि ये मामला 19 अगस्त 2022 शाम पौने 5 बजे के आसपास पांवटा साहिब के वाई प्वाइंट का है। फ्लैशर के इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त के चालक विक्रम सिंह ने अदालत में अधिसूचना को भी पेश किया।
इस पर असंतोष जाहिर करते हुए अदालत ने अतिरिक्त उपायुक्त को तलब किया है। साथ ही ये उम्मीद जताई है कि भविष्य में मल्टी कलर फ्लैशर का इस्तेमाल सरकारी वाहन पर नहीं किया जाएगा।
