स्वर्ण जयंती सुपर-100 योजना के लिए गाइडलाइन, आधे सत्र में स्कूल छोड़ा, तो लौटाने होंगे एक लाख

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शिमला – जसपाल ठाकुर

प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर-100 योजना के तहत छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यह साफ कहा गया है कि यदि छात्र बीच सत्र में अपनी पढ़ाई किसी कारणवश अधूरी छोड़ता है, तो उसे स्वर्ण जयंति सुपर-100 योजना के तहत पूरी राशि वापस करनी होगी।

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि छात्र का पूरे सत्र सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करना जरूरी है अन्यथा इस छात्रवृति का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रारंभ में तीस हजार रुपये की अग्रिम राशि चयनित विद्यार्थियों को दी जाती है। उस राशि का स्कूल के मुखिया की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि विद्यार्थी कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन कोचिंग लेता है तो उसे नियमित तौर पर हर महीने अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा। विद्यार्थी की विद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। जिन छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होगा वह छात्र अपने पसंदीदा कोचिंग संस्थान में कोचिंग ले सकते हैं।

छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग देने का विकल्प भी दिया गया है। कोचिंग संस्थान इस स्कीम के लिए पात्र होंगे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग छात्रों को दे रहे हैं और उनका अनुभव 5 वर्ष से अधिक हो। यह राशि डीबीटी योजना के तहत उनके बैंक खातों में किश्त के आधार पर दी जानी है। बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी।

योजना के तहत 10वीं बोर्ड के पहले 100 स्थानों पर रहने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जानी है।

मेधावी छात्रों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉ सहित एनडीए के कोचिंग लेने के लिए सरकार की ओर से ये राशि दी जानी है। योजना के तहत छात्रों का चयन स्कूल शिक्षा बोर्ड के हुई दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की मेरिट के आधार पर किया गया है।

डा. अमरजीत शर्मा, निदेशक, उच्चतर शिक्षा अधिकारी के बोल

केवल सरकारी स्कूल में जो छात्र एनरोल हैं, उसे ही स्वर्ण जयंती सुपर-100 योजना के तहत छात्रवृति दी जाएगी। इसके साथ ही कक्षा में छात्रों की 75 फीसदी हाजिरी भी अनिवार्य है।

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