चरस रखने के दोषी को तीन साल कठोर कारावास

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ब्यूरो – रिपोर्ट  

चरस रखने के दोषी को विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने तीन साल कठोर कारावास व 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कैद में रहना होगा। पंजाब के पटियाला का रहने वाला है।

बकौल जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम, बीएसएल कालोनी थाना के अन्वेषण अधिकारी, सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र कुमार ने सात जनवरी 2013 को सुबह करीब 9:45 बजे पुलिस टीम के साथ मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नरेश चौक में वाहनों की जांच के लिए नाका लगाया था।

मनाली से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की एक बस को जांच के लिए रोका। बस के रुकते ही अन्वेषण अधिकारी टीम के साथ बस के अगले दरवाजे के पास पहुंचे तो पीछे के दरवाजे से एक व्यक्ति एकदम नीचे उतरा और पीछे की तरफ भागने की कोशिश करने लगा।

उसके इस तरह के व्यवहार से शक होने पर पुलिस ने कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उससे 350 ग्राम चरस बरामद हुई थी।

दोषी विजय गांव धीरू की माजरी, थाना सिविल लाइंस पटियाला (पंजाब) का रहने वाला है। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी सुंदरनगर, चानन सिंह ने की। अदालत में 11 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।

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