नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी मामले में 2 साल की सजा

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नालागढ़- सुभाष चंदेल

नालागढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले में अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी नालागढ़ मोहित बंसल की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 2 साल के कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी नालागढ़ गीतांजली ने बताया कि नालागढ़ के एक पीड़ित द्वारा पुलिस थाना के तहत दविंदर कुमार उर्फ मिंटू पुत्र राजिंद्र्र सिंह निवासी कांसल, नया गांव, खरड़ (पंजाब) के खिलाफ 24 दिसम्बर, 2011 को आई.पी.सी. की धारा 420,120 बी. के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने वर्ष 2011 में षड्यंत्र रचकर एक भूतपूर्व सैनिक को लालच दिया कि उन्हें हिमाचल, पंजाब, हरियाणा व चंड़ीगढ़ में सुरक्षागार्ड, सुपरवाइजर व गनमैन आदि की नौकरी दिलाएंगे जिसके लिए भूतपूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी फीस जमा करवाने के लिए कहा था।

इस दौरान उन्हें बताया गया कि भूतपूर्व सैनिकों को उनके वेतन का 12 हजार से 60 हजार रुपए तक मिलेंगे। आरोपी ने यह झूठा प्रलोभन अखबार में भी छपवाया था और लोगों को ठगने के लिए राम कॉम्पलैक्स की द्वितीय मंजिल नजदीक बस स्टैंड नालागढ़ में झूठा ऑफिस पोल्सटार ग्रुप के नाम से खोला था। मामले को लेकर अदालत ने आरोपी के खिलाफ यह कार्यवाही की।

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