EPFO: कर्मचारी की मौत पर अब ईपीएफओ देगा डबल पैसा

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दिल्ली- नवीन गुलेरिया

ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारवालों को बड़ी राहत दी है। सेंट्रल बोर्ड ने उनकी एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की रकम दोगुनी कर दी है। इससे कर्मचारियों के परिजनों को काफी राहत मिलेगी। बोर्ड ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया है। अतिरिक्त केंद्रीयपीएफ कमिश्नर उमा मंडल के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की नॉन कोविडमौत यानी प्राकृतिक मौत होती है, तो उसके परिवार को एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड दोगुना मिलेगा। यह रकम बोर्ड के हर कर्मचारी के लिए एक समान है। इस रकम के लिए वेलफेयर फंड में इंतजाम किया गया है।

उमा मंडल के मुताबिक एक्स-ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड की रकम को 4.20 लाख रुपए से बढ़ाकर आठ लाख रुपए किया गया है। उमा मंडल के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड के अगर किसी कर्मचारी की मौत कोविड के कारण हुई है, तो इस मामले में 28 अप्रैल, 2020 का आदेश माना जाएगा। बोर्ड ने यह आदेश रीजनल स्टाफ वेलफेयर कमेटी के सभी प्रमुखों को जारी किया है। साथ ही इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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