हिमाचल में उपचुनाव के दौरान नेता नहीं कर सकेंगे रोड शो, नामांकन को लेकर भी सख्‍त दिशा निर्देश जारी

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शिमला- जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में नामांकन भरने के लिए चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन के दौरान उम्मीदवार कोई भी रैली या अधिक संख्या में लोगों की भीड़ नहीं जुटाएंगे। नामांकन स्थल पर 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहनों को ही आने की अनुमति दी जाएगी।

उप निर्वाचन में किसी भी प्रकार के रोड शो की अनुमति नहीं होगी। मोटर, बाइक अथवा साइकिल रैली की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान इंडोर स्थल पर कुल क्षमता का 30 फीसद अथवा 200 व्यक्तियों के साथ बैठक की अनुमति होगी। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों की गिनती के लिए एक रजिस्टर लगाया जाएगा। खुले स्थान पर बैठक में यदि स्टार प्रचारक उपस्थित हैं तो कुल क्षमता के 50 फीसद अथवा 1000 व्यक्तियों के साथ बैठक की जा सकती है।

अन्य सभी मामलों में 50 फीसद क्षमता अथवा 500 व्यक्तियों के साथ बैठक की जा सकेगी। दोनों ही मामलों में अनुमति प्राप्त संख्या वही मानी जाएगी जो कम है। समूचा क्षेत्र पुलिस की निगरानी में रहेगा। मैदान में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुश्रवण किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहारी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप निर्वाचन के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 निर्धारित की गई है। गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है।

यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लिया गया है। उन्होंने  कहा कि गली-नुक्कड़ की जनसभाओं में स्थान की उपलब्धता एवं कोविड-19 दिशा-निर्देशों की पालन के साथ अधिकतम 50 व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति होगी। उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधियों सहित 05 व्यक्ति ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे।

स्टार प्रचारक के अतिरिक्त एक उम्मीदवार अथवा दल को 20 वाहनों की अनुमति प्रदान की गई है। प्रत्येक वाहन में बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।

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