मंडी- नरेश कुमार
माननीय विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 03-12-2016 को अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी जगदीश चन्द, थाना सदर मण्डी, अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी ड्यूटी राष्ट्रीय उच्चमार्ग-21 पर साऊला स्थान पर मौजूद था और कुल्लू की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों की तल्लासी ली जा रही थी।
उसी दौरान समय 03:45 बजे दिन को एक व्यक्ति अपने कंधे पर एक पिट्ठू बैग लिए रोकी गई गाड़ियों के बीच में से निकल कर वापिस कुल्लू की तेज क़दमों से भागने लगा, जो कि पीछे मुड़-मुड़ कर पुलिस पार्टी को देख रहा था। उस व्यक्ति के इस तरह वीरान जगह पर उतरने और पीछे की तरफ भागने से उसके पास अवैध वस्तु होने के संदेश के चलते अन्वेक्षण अधिकारी ने अपने हमराही मुलाजमानों की सहायता से उसे कुछ ही फासले में पकड़ लिया।
अवैध वस्तु होने के संदेश के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर उक्त बैग से 1 किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुयी थीI इस पर पुलिस थाना सदर मण्डी में अभियोग सख्या 304/2016 दर्ज हुआ था। इस मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी जगदीश चन्द, थाना सदर मण्डी ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान थानाधिकारी पुलिस थाना सदर मण्डी ने अदालत में दायर किया था।
अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी कुलभूषण गौतम, जिला न्यायवादी ने की थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी अमर चन्द का 1 किलो 250 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने अमर चन्द पुत्र लाभी चन्द, गाँव भडैउली डाकघर सचानी, तहसील भुंतर, जिला कुल्लू को एन डी पी एस एक्ट की धरा 20 के तहत 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक बीस पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में माननीय अदालत ने दोषी को अतिरिक्त नौ महीने के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।
दिनांक: 01/09/2021
जिला न्यायवादी, मण्डी,
जिला मण्डी हि० प्र० ।
प्रतिलिपि : जिला लोक संपर्क अधिकारी मंडी जिला मंडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु I
जिला न्यायवादी, मण्डी,
जिला मण्डी हि० प्र० ।