कोरोना महामारी से निपटने के लिए 500 मीटर कपड़ा महिला मोर्चा मंडल झण्डूता को मास्क बनाने के लिये दिया गया

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बिलासपुर, सुभाष चंदेल

कोरोना महामारी से निपटने के लिए 500 मीटर कपड़ा महिला मोर्चा मंडल झण्डूता को मास्क बनाने के लिये दिया गया है । जिसमें से 2 हज़ार मास्क अभी तक बनाकर लोगों में वितरित किये जा चुके है यह जानकारी झण्डूता विधानसभा क्षेत्र विधायक जीत राम कटवाल ने दी उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बचाव के लिए लोगों में सैनिटाइजर तथा फेस मास्क वितरित किये जा रहे है ।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों का पालन करे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। अति आवश्यक हो तो ही घरों के बाहर निकलने । विवाह शदियों में कोविड-19 के नियमों का पालन करे ।उन्होंने युवा वर्ग से आवाहन किया है कि कोरोना महामारी को हल्के से ना ले । तथा कोविड नियमों का पालन करें ।

कोरोना के लक्षण दिखने पर अपने क्षेत्र की आशा वर्कर या हेल्थ वर्कर से सम्पर्क करें या नजदीक के कोरोना टेस्टिंग केन्द्र में जाकर अपना कोरोना टैस्ट जरुर करवाएं और एक दुसरे के नजदीक न जाएं और घर पर भी पूरी एतीहात बरतें।

उन्होने कोरोना कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थानों में लोगों की भीड़ को रोकने तथा मास्क व पर्याप्त सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित बनाने को भी कहा ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों से भी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने को कहा ताकि ऐसे लोगों की लापरवाही से परिवार व समाज के दूसरे लोग संक्रमित न हो सकें।

उन्होने कहा कि कोविड 19 संक्रमण की दृष्टि से क्षेत्र के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरसंभव प्रयास किये हैं तथा जरूरत पडऩे पर आगे भी वे अपना पूरा सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने प्रदेश वासियों से विन्रम अपील की है कि कोविड-19 (कोरोना वायरस) वैश्विक महामारी के बचाव व इसे फैलने से रोकने के लिए एकमात्र उपाय सावधानी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है फेस मास्क का प्रयोग सही ढंग से करें। हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते से अभिवादन करें। भीड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज करें। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें।

उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया है अपनी दुकानों के आगे रस्सियां लगाएं तथा गोल दायरा बनाए तथा लोगो को उचित दूरी के नियम का पालन करें । कनटेमेंट जोन घोषित घरों से बाहर न निकले। आवश्यक वस्तुओं के लिए सम्बन्धित गांव के वार्ड सदस्य या ग्राम पंचायत प्रधान/सचिव से करें सम्पर्क।

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