33 पदों से दिव्यांग आरक्षण खत्म, जल शक्ति विभाग की सीधी भर्ती को लेकर सरकार ने लिया फैसला

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जल शक्ति विभाग की सीधी भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अधिसूचना जारी

हिमखबर डेस्क

प्रदेश में जल शक्ति विभाग की सीधी भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत वर्ष 2022 की अधिसूचना को निरस्त करते हुए अब विभाग के 33 पदों को दिव्यांगों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण से बाहर कर दिया गया है।

सरकार ने यह फैसला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन पदों पर सीधी भर्ती के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार का कहना है कि जिन पदों को इस दायरे से बाहर किया गया है, उनकी प्रकृति तकनीकी, जोखिमपूर्ण और शारीरिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है, जिससे इन पर कार्य करना दिव्यांग अभ्यर्थियों को व्यवहारिक नहीं माना गया। जिन 33 पदों को आरक्षण से मुक्त किया गया है, उनमें विभाग के कई अहम तकनीकी पद शामिल हैं।

सहायक अभियंता (मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल), जूनियर हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, जूनियर जियोलॉजिस्ट, जूनियर जियोफिजिसिस्ट, एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट आफिसर, प्रोग्रामर, प्रोसेस इंजीनियर, लॉ ऑफिसर, डाटा एंट्री आपरेटर और कम्प्यूटर आपरेटर जैसे पद अब आरक्षण के दायरे में नहीं रहेंगे।

साथ ही फील्ड और श्रम आधारित कार्यों से जुड़े ब्लैक स्मिथ, स्टोन ड्रेसर, बढ़ई, वेल्डर, वायरमैन, मैकेनिक, असिस्टेंट ड्रिलर, लैब टेक्नीशियन, डोजर ड्राइवर, माली, कैनाल इंस्पेक्टर, बेलदार, हेल्पर, मेट और पंप अटेंडेंट को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

वहीं सरकार ने 20 श्रेणियों को चार प्रतिशत दिव्यांग आरक्षण में सूचीबद्ध किया है। इन पदों में असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल), जूनियर ड्राफ्ट्समैन, क्लर्क, असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी), स्टेनो टाइपिस्ट, पंप ऑपरेटर, सर्वेयर, लैबोरेटरी असिस्टेंट, फिटर, वर्क इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट केमिस्ट, वाटर वक्र्स क्लर्क, पियन, स्वीपर और चौकीदार शामिल हैं। सरकार इस निर्णय को कार्यक्षमता और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम बता रहा है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले जल शक्ति विभाग ने प्रमोशन में दिव्यांगों को दिए जाने वाले चार प्रतिशत आरक्षण कोटे से कुछ श्रेणियों को छूट प्रदान की है। साथ ही इसमें सूचीबद्व पदों को लेकर भी एक अधिसूचना जारी कर चुका है।

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