शिक्षकों को हर हाल में पास करना होगा टेट, शिक्षा विभाग के निर्देश, इन शिक्षकों का मांगा रिकॉर्ड

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सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग के निर्देश, बिना टेट शिक्षकों का मांगा रिकॉर्ड

हिमखबर डेस्क 

हिमाचल प्रदेश में कार्यरत ऐसे शिक्षकों, जिन्होंने अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें अब 31 अगस्त 2028 तक हर हाल में टेट पास करनी होगी।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं।

विभाग ने बिना टीईटी वाले सभी कार्यरत शिक्षकों की जिला-वार सूची 15 दिनों के भीतर निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।

स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है।

राज्य सरकार के शिक्षा सचिव के दो जुलाई, 2026 के पत्र के आधार पर सभी जिला उपनिदेशकों को तत्काल प्रभाव से निर्देश लागू करने को कहा गया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पात्र शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और उन्हें परीक्षा पास करने के लिए उपलब्ध प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाए।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली प्रत्येक टीईटी परीक्षा की सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा संबंधित शिक्षकों की परीक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा जिला स्तर पर टीईटी की प्रगति का नियमित रिकॉर्ड तैयार करने और समय-समय पर इसकी निगरानी करने को भी कहा गया है।

टीचर्स को 31 अगस्त, 2028 से पहले पास करनी होगी परीक्षा

शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को अपने-अपने जिलों में कार्यरत उन सभी शिक्षकों की पहचान कर विस्तृत सूची तैयार करने को कहा है, जिन्होंने अभी तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है।

साथ ही सभी खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों विद्यालय प्रमुखों और संबंधित शिक्षकों को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वे 31 अगस्त, 2028 से पहले अनिवार्य रूप से टीईटी उत्तीर्ण कर लें।

सरकार को जाएगी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी जिला उपनिदेशक 15 दिनों के भीतर उन शिक्षकों की जिला-वार सूची निदेशालय को भेजें, जिन्होंने अभी तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं की है। इसके बाद यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

यह आदेश प्रदेश के उन सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अब तक टेट पास नहीं कर सके हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अब अनिवार्य होगा, जिसके अनुपालन की निगरानी स्वयं शिक्षा विभाग करेगा।

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