हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 30 सितंबर 2024 व 2025 में दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
सरकार की ओर से गुरुवार को जारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन अनुबंध कर्मचारियों ने 30 सिंतबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी, वे संबंधित नीतियों के तहत नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
ऐसे कर्मचारियों को क्रमशः 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 के बाद नियमित माना जाएगा। कार्मिक विभाग की ओर से गुरुवार को जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण की शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है।
यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेजे गए हैं, ताकि पात्र कर्मचारियों के मामलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

