लोक निर्माण विभाग के सर्किट और रेस्ट हाउस का किराया बढ़ा, यहां जानिए संशोधित दरें

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हिमखबर डेस्क

हिमाचल प्रदेश में सर्किट हाउस व रेस्ट हाउस के कमरों का किराया बढ़ गया है। सरकार ने राज्य में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के संबंध में कमरे के टैरिफ को संशोधित करने का फैसला है। इसके तहत प्रथम श्रेणी में प्रमुख पर्यटन स्थलों, राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों के कुल 33 रेस्ट हाउस को शामिल किया गया है।

दूसरी श्रेणी में प्रदेश में प्रसिद्ध मंदिर, आध्यात्मिक स्थान और उप विभागीय मुख्यालयों में स्थित 59 रेस्ट हाउस शामिल हैं। वहीं तृतीय श्रेणी में अन्य स्थानों के 190 रेस्ट हाउस शामिल हैं। इसके अलावा 21 सर्किट हाउस भी इसमें शामिल हैं। टैरिफ हिमाचली और गैर हिमाचली श्रेणी में अलग-अलग होगा।

सभी सर्किट हाउस संबंधित डीसी के कंट्रोल में रहेंगे। जबकि रेस्ट हाउस संबंधित विभाग के कंट्रोल में रहेंगे। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू रहेंगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

प्रथम श्रेणी रेस्ट हाउस हिमाचलियों के लिए किराया/दरें

  • एसी कमरा         800
  • नॉन-एसी कमरा    600

गैर हिमाचलियों के लिए किराया

  • एसी कमरा  1000
  • नॉन एसी कमरा  800

श्रेणी बी रेस्ट हाउस हिमाचलियों के लिए किराया

  • एसी कमरा  700
  • नॉन एसी     500

गैर हिमाचलियों के लिए किराया

  • एसी कमरा  900
  • नॉन एसी कमरा  700

श्रेणी सी रेस्ट हाउस हिमाचलियों के लिए किराया

  • एसी कमरा   600
  • नॉन एसी    400

गैर हिमाचलियों के लिए

  • एसी कमरा     700
  • नाॅन एसी     500

सर्किट हाउस हिमाचलियों के लिए किराया

  • एसी कमरा 900
  • नाॅन एसी   700

गैर हिमाचलियों के लिए किराया

  • एसी कमरा 1200
  • नाॅन एसी  1000
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