चिट्ठा रखने के आरोप में तीन युवकों को कोर्ट ने सुनाया 2 साल का कठोर कारावास
शिमला – नितिश पठानियां
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस एक्ट केस में आरोपीगणों गुंजन कांगो पुत्र अनिल कांगो गांव व डा० भोटा तहसील बडसर जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश उम्र करीब 33, सोनम लून्ड्रप पुत्र छेरिंग अंगदूई गांव व डा० काजा तहसील काजा जिला लाहौल-स्थिति उम्र 29 साल व अश्वनी जोशी पुत्र सुन्दर सिंह गांव थाचवा डा0 रामपुर तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू व उम्र 29 साल को 7.57 ग्राम चिट्टा रखने के जुर्म में 2 साल कठोर कारावास व 25 हजार रू० जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बतलाया कि
29 जनवरी 2023 को पुलिस पार्टी सरकारी गाड़ी में चुहाबाग खनैरी से थोड़ा आगे पहुंची थी, सड़क के किनारे सफेद रंग की कैटा गाड़ी खड़ी थी जिसमें तीन व्यक्ति बैठे थे। पुलिस की टीम ने वहां पर रुकने का कारण पूछा तो वह घबरा गये जिस पर जयदेव को संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को मुट्ठी खोलने को कहा जो मुट्ठी खोलने पर दस रू० का रोल किया नोट मिला।
पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम गुंजन निवासी हमीरपुर अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोनम लुन्ड्रप निवासी काजा तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अश्वनी जोशी निवासी रामपुर बताया। गाड़ी की पैकिंग करने पर ड्राईवर वाली ताकी में पारदर्शी लिफाफा बरामद हुआ खोलने पर लिफाफे से 7.57 ग्राम चिट्टा बामद हुआ। पूछताछ पर उन्होनें बताया कि यह चिट्टा उन्होने 15000 रू0 में चण्डीगड से खरीदा था। इस बारे थाना रामपुर में केस दर्ज किया गया।
तफतीश मुक्कमल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया जहां पर कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। आरोपी व अभियोग पक्ष की आरग्यूमेंट सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।

