चरस रखने के अपराध में दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

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चरस रखने के अपराध में दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

मंडी – अजय सूर्या

विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

लोक अभियोजक मंडी नवीना राही ने बताया कि 21 अक्तूबर, 2018 को अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना धर्मपुर गश्त के दौरान ख्यालग (धर्मपुर) के पास मौजूद थे। इसी दौरान एक व्यक्ति लौंगणी की तरफ से पैदल आ रहा था, जिसके पास एक थैला था।

उक्त व्यक्ति पुलिस को देख कर घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपनी पहचान सोहन सिंह पुत्र हल्कू निवासी गांव धमरेहड, डाकघर झंटीगरी व जिला मंडी निवासी के रूप में दी।

जब उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 1.27 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना धर्मपुर में मामला दर्ज किया। छानबीन पूरी होने पर अन्वेषण अधिकारी ने मामले का चालान अदालत में दायर किया गया।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 17 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज व उपजिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने अमल में लाई थी।

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