हिमाचल: गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाने पर 3000 जुर्माना, परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा

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परिवहन विभाग ने कसा शिकंजा, सडक़ हादसे के दौरान गर्दन में झटका लगने से हो सकती है स्पाइन इंजरी

शिमला – नितिश पठानियां

गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट हटाना आपको महंगा पड़ सकता है। अगर आप ने अपनी गाड़ी से हेडरेस्ट हटा लिया है, तो फिर परिवहन विभाग की ओर से आपके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस सूरत में आपको तीन हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी में लगा हेडरेस्ट सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए है। ऐसे में हेडरेस्ट हटाने की गलती न करे। सडक़ हादसें के दौरान अगर आपकी गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं लगा है, तो फिर गर्दन में झटका लगने से आपकों स्पाइन इंजरी हो सकती है। यह इंजरी आपको जीवन भर महंगी पड़ सकती है। इसके इलाज में जहां आपकों ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपकी यह गलती आपको जीवन भर भारी पड़ सकती है।

दूसरी ओर गर्दन में झटका लगने से आप मृत्यु का शिकार भी हो सकते है। स्पाइन इंजरी के अलावा आपको ब्रेन स्टोक भी हो सकता है। अगर कार के साथ हादसा हो जाए तो हेडरेस्ट आपके सिर को सुरक्षा देने के काम आता है। अपने डिजाइन के कारण हादसे के समय ये आपके सिर को ज्यादा पीछे जाने से रोकता है। हेडरेस्ट इस तरह से डिजाइन किए जाते है कि इनका झुकाव आगे की ओर होता है। ऐसे में गर्दन को हादसे के समय सुरक्षा मिलती है और ज्यादा चोट लगने का खतरा कम हो जाता है।

सीट से हेडरेस्ट हटाना सामाजिक अपराध

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर लोग गाड़ी की सीट से हेडरेस्ट इसलिए हटा देते है, क्योकि पीछे वाली सीट पर बैठे लोगों को आगे को दृश्य नहीं दिखता है। ऐसा करने से आप अपनी जान के लिए खतरा मोल लेते है। सीट से हेडरेस्ट हटाना कानूनन अपराध के साथ-साथ सामाजिक अपराध भी है।

ब्रेन स्टोक का खतरा भी कम

परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि सीट में हेडरेस्ट आपको आराम प्रदान करने के अलावा सुरक्षा भी प्रदान करता है। हेडरेस्ट हटाने से सडक़ हादसे के दौरान स्पाइन इंजरी या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इनसे आपकी जान भी जा सकती है या फिर जीवन भी आपको को इनसे जूझना पड़ सकता है। ऐसे में हेडरेस्ट गाड़ी की सीट से न हटाएं। अगर किसी की गाड़ी में हेडरेस्ट नहीं है, तो फिर परिवहन विभाग नियमों के तहत तीन हजार रुपए का जुर्माना भी वसूल करेगा।

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