शादी में बियर परोसी तो भरना होगा 50 हजार रुपये जुर्माना, पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर लिया निर्णय

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शादी ब्याह में बियर परोसने पर 50 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। लाहुल स्पीति के तोद घाटी की कोलंग पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया है। पंचायत के इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही पंचायत ने गांव में व्यक्ति की मृत्यु होने पर रस्म को लेकर खर्च होने वाली राशि भी निर्धारित कर दी है।

मनाली – अजय सूर्या

शादी ब्याह में बियर परोसी तो 50 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। लाहुल स्पीति के तोद घाटी की कोलंग पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया है। शादियों और घर में किसी तरह के शुभ कार्य में वियर के बढ़ते प्रचलन का लाहुल में विरोध हो रहा है। पंचायत ने वियर परोसने पर सख्त कदम उठाया है।

पंचायत ने फैसला लिया है कि किसी भी कार्यक्रम में अगर वियर परोसी गई तो 50 हजार रुपये रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। पंचायत के इस फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं। कोलंग प्रधान तंज़ीन मिंतोंक ने बताया कि पंचायत के सभी ग्रामीणों ने वियर न परोसने के लिए प्रस्ताव पारित किया है।

रस्म को लेकर खर्च होने वाली राशि भी निर्धारित

उन्होंने कहा कि वियर परोसने पर 50 हजार जुर्माना रखा गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत ने गांव में व्यक्ति की मृत्यु होने पर रस्म को लेकर खर्च होने वाली राशि भी निर्धारित कर दी है। ग्रामीण टशी, दोरजे व पलजोर बताया कि सभी ने पंचायत के निर्णय का स्वागत किया है।

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