ससुर की हत्या के दोषी दामाद को आजीवन कारावास की सजा, कुल्हाड़ी मार कर उतारा था मौत के घाट

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मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान दायर किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की।

मंडी – अजय सूर्या

ससुर की हत्या के दोषी दामाद को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर विभिन्न धाराओं में 17,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना राशि न भरने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पीड़ित परिवार को करीब सवा छह वर्ष बाद न्याय मिला है।

दोषी जितेंद्र कुमार पुत्र रमेश कुमार सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पुराना बाजार का रहने वाला है। बकौल विनोद भारद्वाज दोषी जितेंद्र कुमार कुछ वर्षों से अपने ससुराल पंडोह में रहता था।

वह तीन पीपल के पास बीज भंडार की दुकान करता था। पहली जनवरी 2017 को रात करीब 10 बजे दोषी की सास सुमनलता व पत्नी नीलम घर में अकेली थी। जितेंद्र कुमार ने अकारण गाली-गलौज करना शुरू कर दिया।

दोनों ने जब विरोध जताया तो वह हाथापाई पर उतर गया था। तैश में आकर दोनों की पिटाई कर दी। दोनों को जान से मारने की धमकी दी। बरामदे में रखी कुल्हाड़ी उठा ली। डर के मारे सास व पत्नी कमरे के अंदर चली गई।

दोनों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। कुछ देर गाली-गलौज करने के बाद जितेंद्र कुमार वहां से चला गया। रात लगभग 11 बजे तक जब सुमनलता का पति अशोक कुमार घर नहीं पहुंचा तो मां बेटी ने पुलिस को सूचित किया।

अशोक कुमार पंडोह बाजार में दुकान करता था। पुलिस ने पंडोह बाजार के आसपास तलाश की, लेकिन अशोक कुमार का कोई सुराग नहीं लगा। रात सवा तीन बजे मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से सुमनलता के घर की ओर आती पगडंडी की नाली में अशोक कुमार मृत अवस्था में मिला था।

थाना सदर ने दो जनवरी को हत्या का मामला दर्ज किया था। दोषी जितेंद्र कुमार को उसका ससुर रास्ते में घर आते हुआ मिल गया था। उसने सिर पर कुल्हाड़ी का वार कर ससुर की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह चंडीगढ़ फरार हो गया था।

पुलिस ने तीन दिन बाद उसे चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। ससुर की हत्या का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सास व पत्नी की पिटाई करने के दोष में एक वर्ष साधारण कारावास की सजा व 5000 रुपये जुर्माना, जान से मारने की धमकी देने के दोष में दो वर्ष के साधारण कारावास व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।

मामले की जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान दायर किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए थे। सरकार की ओर से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नवीना राही ने की।

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