
व्यूरो रिपोर्ट
मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड के 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटने से जुड़े मामले पर सुनवाई नौ मार्च को होगी।
सरकार ने प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि 280 करोड़ रुपए की अग्रिम प्रीमियम राशि को नौ फीसदी ब्याज सहित मैसर्स अडानी ग्रुप को वापस करने से जुड़े मसले पर अडानी ग्रुप से बातचीत कर कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि सरकार को आर्थिक नुकसान न हो।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष सरकार और अडानी ग्रुप द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा किए 280 करोड़ रुपए की राशि वापस करने के आदेश दिए थे।
