जान से मारने की धमकी पर बेटे-बहू व 3 पोतों को अदालत ने सुनाई सजा

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व्यूरो – रिपोर्ट

न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) राजगढ़ रवि शर्मा के सराहां कैंप में गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने पर पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने आईपीसी की धारा-451, 504 व 506 के तहत दोषियों को एक-एक साल के कठोर कारावास के अलावा जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि नैनाटिक्कर के मझयाणा के रहने वाले सीता राम पुत्र शिबू शर्मा ने 2019 में बेटे बिशन सिंह, पुत्रवधू रजनी देवी व पोते बलविंदर सिंह, देवेंद्र सिंह व विक्रम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था कि पांचों उसके साथ बदसलूकी व गाली गलौज करते हैं। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हैं।

पच्छाद पुलिस ने 5 अगस्त 2019 को मामला दर्ज किया था। सरकार की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने यह भी बताया कि पांचों के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। दोषियों को धारा-451 के तहत एक-एक साल, 504 के तहत 6-6 महीने व धारा-506 के तहत एक-एक साल कठोर कारावास के आदेश अदालत ने दिए हैं।

दोषियों को 5-5 हजार जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 3-3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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