28 से 30 अक्तूबर तक व 2 नवम्बर तक शराब की बिक्री पर रोक

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चम्बा- भूषण गुरुंग

मंडी लोकसभा उपचुनावों के चलते 28 अक्तूबर शाम 6 बजे से लेकर 30 अक्तूबर मतदान वाले दिन तक जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यही नहीं 2 नवम्बर को मतगणना के दिन भी जिला और अन्य राज्य से सटे संबंधित मतदान क्षेत्रों के 5 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए डी.सी. दुनी चंद राणा ने आदेश जारी किए है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा (सी) 135 के वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं डी.सी. दुनी चंद राणा ने बताया कि निर्धारित दिनों में शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

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