हत्या के मामले में रैत निवासी दोषी को साढ़े तीन साल की कैद की सजा

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धर्मशाला – राजीव जस्वाल

जिला व सत्र न्यायाधीश नीतिन कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी को साढ़े तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

जानकारी के अनुसार बूटा राम निवासी शाहपुर 18 जुलाई 2018 की रात दिहाड़ी लगाने के बाद अपने घर जा रहा था। तभी नशे में धुत राजेश कुमार उर्फ कालू निवासी रैत ने उसे रोक लिया और बिना वजह गाली-गलौज करने लगा।

जब बूटा राम ने विरोध किया तो राजेश ने बूटा राम की दाहिनी आंख पर मुक्का मार दिया और फिर लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। इससे बूटा राम बेहोश हो गया।

इसके बाद राजेश उसे घसीटकर एक नवनिर्मित घर में ले गया और वहां फेंक दिया। बूटा राम पूरी रात बेसुध वहीं पड़ा रहा।

सुबह जब उसे होश आया तो वह किसी तरह मकान के बाहर सड़क तक पहुंचा। वहां पर एक महिला ने उसे देखा। ज्यादा चोटें होने के कारण उसे टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया, जहां बूटा राम की मौत हो गई।

इस मामले में सरकार ने 13 गवाह पेश किए।

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