सुप्रीम कोर्ट के राज्यों को आदेश, दस दिन के भीतर घोषित करें 12वीं का परीक्षा परिणाम

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नई दिल्ली। व्यूरो रिपोर्ट

 

उच्चतम न्यायालय ने रद्द की गई 12वीं की परीक्षा के परिणाम के लिए मूल्यांकन योजना 10 दिन के भीतर अधिसूचित करने का सभी राज्य बोर्ड को गुरुवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सभी राज्य बोर्डों को निर्देश दिया कि वे आंतरिक आकलन के आधार पर 31 जुलाई तक परीक्षाफल जारी करें।

 

खंडपीठ ने कहा कि वह सभी राज्य बोर्ड के लिए सामान्य आदेश जारी कर रही है। सभी राज्य बोर्ड आज से दस दिन के भीतर अपनी योजना अधिसूचित करें। ये बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई को दी गई अवधि के अनुसार ही 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के जरिए परीक्षा परिणाम जारी करेंगे।

 

न्यायालय ने कहा कि वह कोई एकरूप योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी राज्य बोर्डों के लिए एक समान मूल्यांकन योजना संभव नहीं है। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर गहरी नाराजगी जताई।

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