सलूणी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा आगामी 48 घंटे तक एहतियातन सील

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चम्बा- भूषण गुरुंग

उपमंडल अधिकारी नागरिक सलूणी डॉ स्वाति गुप्ता ने अंडर सेक्शन 144 (1) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1978 के तहत आदेश जारी किये है | आदेश में यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सलूणी उपमंडल में कोविड-19 सैंपलिंग के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सलूणी में बैंक कर्मी पॉजिटिव पाया गया है।

लिहाजा एहतियातन संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए कार्रवाई अमल में लाई गई है|आशंका है कि यह तब तक कोविड-19 का संभावित हॉट स्पॉट बन सकता है जब तक कि संबंधित क्षेत्र के भौगोलिक क्वारंटाइन के लिए तत्काल कड़े कदम नहीं उठाए जाते।

जबकि, यह अत्यधिक आपात स्थिति का मामला है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि उप-मंडल के पूर्वोक्त क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्तियों को नोटिस देना व्यावहारिक और संभव नहीं है। जिला दंडाधिकारी चंबा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक शाखा सलूनी को अगले 48 घंटों के लिए पूरी तरह से सील करने का निर्देश जारी किए हैं |

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