शिमला: मालरोड, रिज एवं वर्जित क्षेत्रों में रैली, जुलूस निकालने, नारेबाजी करने एवं हथियार के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध

--Advertisement--

Image

शिमला, जसपाल ठाकुर

जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि शिमला शहर में मालरोड, रिज एवं वर्जित क्षेत्रों में रैली, जुलूस निकालने अथवा नारेबाजी करने एवं हथियार के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि यह आदेश छोटा शिमला से कनेडी हाउस एवं रिज मैदान, रैंडबर्ज रेस्टोरेंट एवं रिवौली सिनेमा घर के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला लिंक रोड गुरूद्वारा से कुसुम्पटी सड़क तक, कार्ट रोड से मझीठा हाउस तक व सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चैड़ा मैदान क्षेत्र तक व पुलिस गुम्टी उपायुक्त कार्यालय से लोअर बाजार के 50 मीटर के दायरे में तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं।

उन्होंने बताया कि यह आदेश शहर में सुचारू सार्वजनिक व्यवस्था के दृष्टिगत लिए गए हैं तथा यह आदेश पुलिस, अर्ध सैनिक एवं सेना के लोगों के लिए लागू नहीं होंगे। उपायुक्त ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है तथा इन आदेशों के उल्लघंनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

विदेश जाना हुआ महंगा, सरकार ने बढ़ाई पासपोर्ट की आवेदन फीस, री-इश्यू करवाना भी महंगा

हिमखबर डेस्क विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने की फीस बढ़ा...

Teacher Eligibility Test: हिमाचल में शिक्षकों को 31 अगस्त से पहले पास करना होगा TET

हिमखबर डेस्क हिमाचल सरकार ने इन सर्विस टीचर्स के लिए शिक्षक...

टांडा मेडिकल कॉलेज का पानी पीने लायक नहीं

हिमखबर डेस्क डाक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय टांडा...