नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मंडी – डॉली चौहान

माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनाँक 06.07.2022 को पीडिता की माता ने पीड़िता (15 वर्ष) के साथ आकर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि पीडिता की दोस्ती जनवरी 2022 को आरोपी से हुई, और मार्च 2022 को आरोपी ने पीडिता को मिलने मण्डी बुलाया और पीडिता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनायेl

पीडिता ने डर के कारण आरोपी से बात करना बंद कर दिया तो आरोपी ने पीडिता की माता को कॉल करना शुरू कर दिया और पीडिता के बात न करने का कारण पूछा l

पीडिता ने अपनी माता के पूछने पर सारी बात बताई और यह भी सामने आया की पीडिता चार महीने से ज्यादा गर्भवती थीl पीडिता के उक्त बयान पर महिला पुलिस थाना में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 26/2022 दिनाँक 06.07.02022 दर्ज हुआ थाI छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया थाI

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 24 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह द्वारा की गयी l

अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376(3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाईl

जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाईl सुनाई गयी सभी सजाएँ साथ साथ चलने के आदेश भी दिएl

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