
सरकार ने पांच किलो का सिलेंडर बेचने को जारी की गाइडलाइन
शिमला-जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश में राशन डिपो पर अब पांच किलो गैस वाला छोटू सिलेंडर भी मिलेगा। विभाग ने प्रदेश में छोटू गैस सिलेंडर के वितरण की मंजूरी दे दी है। इसके लिए डिपो होल्डर को बाध्य नहीं किया गया है। डिपो होल्डर अपनी मर्जी से उचित मूल्य की दुकान में सिलेंडर बेचने के लिए कंपनी के साथ करार कर सकेंगे। सिलेंडर बेचने के दौरान डिपो का काम प्रभावित न हो, इसका डिपो होल्डर को ध्यान रखना होगा।
खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से इस बारे में गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके अनुसार उचित मूल्य की दुकान द्वारा पांच किलो ग्राम एलपीजी सिलेंडर को बेचने का कार्य पूर्णतयः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा गैस सिलेंडर के भंडारण हेतु उचित मूल्य की दुकानधारक को अलग से एमसी के निर्देशानुसार प्रबंध करना होगा तथा उसमें अति ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण मानकों के अनुरूप सभी औपचारिकताए स्वयं ही पूर्ण करनी होंगी। सिलेंडर वितरण के कार्य की वजह से उचित मूल्य की दुकान का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए।
पांच किलो ग्राम सिलेंडर बेचने हेतु उचित मूल्य की दुकान धारक को स्वयं तेल कंपनियों / वितरकों के साथ इकरारनामा करना होगा । उन्हें इंडियन ऑयल कंपनियों द्वारा जारी निर्देशों का अनुसरण करना होगा । विभाग का उक्त कार्य से कोई संबंध नहीं होगा तथा यह मामला केवल उचित मूल्य दुकान धारक तथा ओएमसी/एलपीजी वितरक के मध्य ही रहेगा। उचित मूल्य दुकान धारक उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ।
उधर, खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन का कहना है कि अब प्रदेश के राशन डिपो में भी लोगों को पांच किलो का छोटू गैस सिलेंडर मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए डिपो होल्डर और कंपनी के बीच करार होगा। गैस सिलेंडर वितरण के लिए डिपो होल्डर को विभाग की ओर जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा।
