हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश में सडक़ दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब यदि कोई चालक बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
परिवहन विभाग ने वर्ष 2014 के पुराने दिशा-निर्देशों को निरस्त करते हुए नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। नए नियमों के तहत यात्रा के दौरान चालक के मोबाइल पर आने वाली कॉल अब बस का परिचालक रिसीव करेगा।
यदि किसी अपरिहार्य स्थिति में चालक को स्वयं बात करनी पड़े तो पहले बस को सुरक्षित स्थान पर रोकना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने पहली बार यात्रियों को भी निगरानी में भागीदार बनाया है।
यदि कोई चालक चलती बस में मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो यात्री उसका वीडियो बनाकर परिवहन विभाग या निगम को भेज सकेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल सडक़ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन रहा है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उद्देश्य चालकों को दंडित करना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हादसोंं में कमी लाना है। विभाग ने सभी चालक-परिचालकों को नए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

