क्लास थ्री-फोर कर्मचारियों के सर्टिफिकेट की होगी जांच, मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

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हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश, चार महीने में पूरी करनी होगी प्रमाणपत्रों की वेरिफिकेशन।

शिमला – नितिश पठानियां 

हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के शैक्षणिक सर्टिफिकेट चेक करने के निर्देश सभी विभागों को दिए हैं। हाई कोर्ट ने यह निर्देश और इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बनाम राज्य सरकार केस में दिए थे।

इनमें कहा गया था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन पदों पर, जहां सिर्फ शैक्षणिक योग्यता वाले सर्टिफिकेट की मेरिट से नौकरी मिलती है, इनकी वैद्यता को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत से सर्टिफिकेट नौकरी के लिए जमा हो रहे हैं।

इनमें से बहुत से एक जैसे संस्थानों के हैं। हाई कोर्ट ने मार्कशीट की चेकिंग के लिए चार महीने का समय दिया है। इसी समय सीमा में नियुक्त किए जा चुके कर्मचारियों के सर्टिफिकेट भी चेक करने की निर्देश अब सरकार ने दिए हैं।सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर यह वेरिफिकेशन करनी होगी।

यह निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, मंडल आयुक्त, जिला के उपायुक्त, बोर्ड निगमों और यूनिवर्सिटी के नियोक्ता अधिकारियों के अलावा लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग को भी जारी हुए हैं। प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन करने के बाद इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट हाई कोर्ट को भी देनी होगी।

गौरतलब है कि हिमाचल में क्लास-3 और क्लास-4 में नियुक्तियां सिर्फ 15 अंकों की इवेलुएशन प्रोसेस से होती हैं और बाकी सिर्फ सर्टिफिकेट की मेरिट ही ली जाती है।

इस कारण इन प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद यह जानना है कि कहीं फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर तो नौकरी नहीं ली गई है।

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