
भटियात, भूषण गुरूंग
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपमंडल प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए भटियात की दस पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है, जबकि, उपमंडल की 13 पंचायतों में प्रशासन की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 16 शादियों के लिए पूर्व में दी गई अनुमति को भी रद कर दिया गया है।
जिन पंचायतों में शादी की अनुमति रद की गई है, उनमें यदि कोई शादी समारोह का आयोजन कर आदेशों का उल्लंघन होता है तो उनके खिलाफ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में एसडीएम भटियात का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने शनिवार को अधिसूचना जारी की है। उपमंडल भटियात के तहत बलाणा, रायपुर, हटली, चुवाड़ी, मोतला, कथेट, परछोड़, कुड्डी, ककीरा कस्बा, मलुंडा, होबार, खनौड़ा व बनेट पंचायतों में 22 व 24 मई को प्रस्तावित शादी समारोहों के लिए पूर्व में उपमंडल प्रशासन की ओर से दी गई अनुमतियों को रद कर दिया गया है।
अनुमति रद होने के बाद आयोजक शादी समारोह नहीं कर पाएंगे। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में सहन नहीं होगा।
इन पंचायतों को किया गया सील
एसडीएम की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आने के बाद उपमंडल की ग्राम पंचायत नैनीखड्ड, घटासनी, चलामा, ककीरा जरेई, ककीरा कस्बा, हटली, बलाणा, थुलेल, खनौड़ा, मनहूता, परसियारा पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है, जबकि, समोट पंचायत के गांव घरोटी में अनुज महाजन के आवास व घरोटी गांव में अंग्रेज सिंह के आवास को माईक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
जिन पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील किया गया है, वहां पर लोग प्रशासन की ओर से लागू पाबंदियों का सख्ती से पालना करें। जबकि, जिन पंचायतों में पूर्व में दी गई शादी समारोहों के आयोजन की अनुमति रद की गई हैं। वहां लोग शादी समारोह आयोजित न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जगन ठाकुर, एसडीएम डलहौजी, अतिरिक्त कार्यभार एसडीएम भटियात।
