कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द.

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बीबीएन।

हरियाणा में कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ की एक निचली अदालत द्वारा तीन साल की कैद और 85 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने संवाददाता सम्मेलन में श्री चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने और 30 जनवरी से यह सीट रिक्त होने की जानकारी दी। सीट रिक्त होने संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि चौधरी को तीन साल की कैद और जुर्माने की सज़ा होने पर सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है तथा इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को भी भेज दी गई है।

इससे पहले गत 27 जनवरी को सिरसा ज़िले की ऐलनाबाद सीट से इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) विधायक अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा दिए जाने के बाद यह सीट भी रिक्त घोषित कर दी गई थी। अब कालका और ऐलनाबाद सीटों पर निर्वाचन आयोग को छह माह के भीतर उपचुनाव करवाना होगा।

कानूनन दो साल से अधिक सज़ा पर दोषी सदस्य की संसद और विधानसभा सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है। चौधरी, हालांकि एक माह के भीतर सत्र अदालत में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। विधि विशेषज्ञों के अनुसार चौधरी को अगर सत्र अदालत से स्थगनादेश मिल भी जाता है, तो भी उच्चतम न्यायालय की एक व्यवस्था के अनुसार उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल नहीं होगी।

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