अपहरण का आरोप सिद्ध, दोषी को दो वर्ष का कारावास एवं जुर्माना

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मंडी – डॉली चौहान

माननीय न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने अपहरण के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा के साथ ₹ 20000/- जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनाँक 16.04.2016 को पीडिता के पिता ने पुलिस
थाना औट में एक शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी जो कि सराज वैली स्कूल कि छात्रा है, जो कि कल शाम
यानी दिनाँक 15.04.2016 लगभग पांच बजे से लापता है और कवाटर नहीं पहुची हैI

उन्हें शक है कि उनकी बेटी को भागने मे गाँव कोटला तहसील बंजार जिला कुल्लू के निवासी भोला राम उर्फ़ भूपी पुत्र श्री चेत राम का हाथ है l

पीडिता के पिता के उक्त ब्यान पर पुलिस थाना औट में भोला राम उर्फ़ भूपी के खिलाफ अभियोग संख्या 29/2016 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था l

इस मामले की छानबीन हरि सिंह सहायक उप निरीक्षक औट ने कि थी और छानबीन पूरी होने पर थाना अधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था I

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भोला राम उर्फ़ भूपी पुत्र चेत राम निवासी गाँव कोटला तहसील बंजार जिला कुल्लू को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 363 के तहत अपहरण के आरोप में दो वर्ष के कारावास की सजा के साथ ₹ 20000/- जुर्माने की सजा सुनाई l

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