हिमाचल में संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इससे भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है।
हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संगीत शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
अदालत ने यह आदेश उन याचिकाओं पर दिया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि राज्य में संगीत का शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित ही नहीं किया जाता, फिर भी अन्य राज्यों का टेट पास करने वाले स्थानीय उम्मीदवारों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं।
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ और इससे पहले न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने विभाग को आदेश दिया है कि आगामी आदेशों तक इस विज्ञापन के तहत बची हुई खाली सीटों को न भरा जाए।
मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल राज्य चयन आयोग की ओर से 9 अप्रैल 2026 को म्यूजिक टीचर (पोस्ट कोड: 26021) के पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। नियमों के तहत उम्मीदवारों के पास हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से मान्यता प्राप्त टेट पास होना अनिवार्य था।
याचिकाकर्ता विभाती शर्मा का आवेदन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके पास पंजाब राज्य का टेट था। हिमाचल में संगीत विषय के लिए टेट परीक्षा आयोजित ही नहीं की जाती है।

