कछुआ मामले में धर्मशाला का महंत गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

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कछुआ मामले में धर्मशाला के महंत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने आरोपी महंत को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

हिमखबर डेस्क

हरियाणा रोडवेज की बस में डिब्बे के अंदर कछुआ ले जाने के मामले में अम्ब पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए धर्मशाला में रहने वाले महंत शिवचरण गुप्ता उर्फ मंगल पुरी, निवासी बहादुरगंज, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।

इस मामले में पुलिस पहले ही कछुआ ले जा रहीं महिला गीता देवी को गिरफ्तार कर चुकी है। उसे भी गत दिवस अदालत में पेश किया गया था, जहां अदालत ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। अब पुलिस दोनों आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करने के साथ-साथ कछुए को ले जाने के पीछे के पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

गौरतलब है कि 29 अगस्त की रात दिल्ली-बैजनाथ व रूट पर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस पक्कापरोह समीप एक ढाबे पर रुकी थी। इस दौरान बस चालक सुधीर कुमार की नजर एक महिला के पास रखे डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोलकर देखने पर उसमें कछुआ पाया गया।

वहीं, चालक ने महिला से कछुआ ले जाने संबंधी दस्तावेज मांगे लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। पूछताछ के दौरान महिला ने पुलिस को बताया था कि वह कछुए को धर्मशाला में रहने वाले मंगल पुरी महंत को देने जा रही थी।

इसके बाद चालक की शिकायत पर थाना अम्ब पुलिस ने गीता देवी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 (1) के तहत मामला दर्ज किया था।

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